राजस्व महाअभियान 2025: जमाबंदी सुधार और नामांतरण के लिए जरूरी दस्तावेज़, जानें पूरी प्रक्रिया

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राजस्व महाअभियान 2025:बिहार सरकार लगातार भूमि सुधार और डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन की दिशा में बड़े कदम उठा रही है। इसी कड़ी में राज्य भर में राजस्व महाअभियान 2025 चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि हर रैयत (भूमि मालिक) को उसकी जमीन से जुड़े दस्तावेज़ सही और अद्यतन रूप में उपलब्ध हों।
अक्सर देखा गया है कि पुराने जमाने में तैयार किए गए राजस्व अभिलेखों में कई प्रकार की त्रुटियां पाई जाती हैं – जैसे नाम की ग़लती, खाता संख्या में गलती, रकबा (क्षेत्रफल) में गड़बड़ी, या एक ही खेसरा पर डुप्लीकेट जमाबंदी। इन गलतियों के कारण रैयतों को जमीन से जुड़े कामों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा अंचल के अंचलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से बताया है कि इस अभियान के तहत यदि कोई रैयत अपनी जमाबंदी सुधारना चाहता है या नामांतरण (म्यूटेशन) कराना चाहता है, तो उसके पास कौन-कौन से दस्तावेज़ होना अनिवार्य है। आइए इस पर विस्तार से जानते हैं।

जमाबंदी सुधार के लिए आवश्यक दस्तावेज़

जमाबंदी सुधार का मतलब है कि अगर भूमि अभिलेख में आपके नाम, पिता का नाम, खाता संख्या, रकबा या अन्य किसी प्रकार की त्रुटि है तो उसे सही करना। यह प्रक्रिया अब पहले की तुलना में काफी आसान बना दी गई है।

पहचान पत्र अनिवार्य

अंचलाधिकारी के अनुसार सबसे पहले रैयत को अपने पहचान पत्र प्रस्तुत करने होंगे। इसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी या पैन कार्ड स्वीकार्य दस्तावेज़ माने जाएंगे। पहचान पत्र से यह सुनिश्चित किया जाता है कि आवेदक वास्तविक भूमि धारक है।

मौजूदा जमाबंदी पर्चा और रसीद

जमाबंदी सुधार के लिए आवेदक को उस भूमि का जमाबंदी पर्चा और ताज़ा राजस्व रसीद प्रस्तुत करनी होगी। इससे यह साबित होता है कि भूमि पर वर्तमान में उसका स्वामित्व है और उसी खाते/खेसरे में सुधार की आवश्यकता है।

रजिस्ट्री या मालिकाना दस्तावेज़

यदि नाम या खाता संख्या की त्रुटि है तो संबंधित रजिस्ट्री, बंटवारा पत्र, या अन्य मालिकाना कागजात की कॉपी जमा करनी होगी। इन दस्तावेज़ों के आधार पर रिकॉर्ड में सुधार किया जाएगा।

डिजिटल प्रक्रिया की सुविधा

राज्य सरकार ने इसके लिए परिमार्जन पोर्टल (parimarjan.bihar.gov.in) की शुरुआत की है। अब बिना दफ्तर का चक्कर लगाए, घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करके भी सुधार संभव है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग इस पोर्टल का लाभ उठा रहे हैं।

नामांतरण (म्यूटेशन) के लिए किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत होगी?

नामांतरण का मतलब है कि जब जमीन का मालिक बदलता है तो राजस्व रिकॉर्ड में उस परिवर्तन को दर्ज करना। यह दो प्रकार का हो सकता है – उत्तराधिकार नामांतरण और बंटवारा नामांतरण।

उत्तराधिकार नामांतरण

यदि किसी भूमि मालिक की मृत्यु हो जाती है तो उसके वारिसों के नाम पर जमीन दर्ज की जाती है। इसके लिए जरूरी दस्तावेज़ हैं:

  • मृत्यु प्रमाण पत्र – भूमि धारक के निधन का आधिकारिक प्रमाण।
  • वंशावली प्रमाण पत्र – यह प्रमाणित करता है कि कौन-कौन व्यक्ति उत्तराधिकारी हैं।
  • सभी उत्तराधिकारियों की सहमति – कई मामलों में उत्तराधिकारियों के बीच विवाद होता है। यदि सबकी सहमति है तो प्रक्रिया सरल हो जाती है।
  • पहचान पत्र – सभी उत्तराधिकारियों का आधार या वोटर आईडी।

बंटवारा नामांतरण

अगर परिवार में आपसी सहमति से या न्यायालय के आदेश से जमीन का बंटवारा हुआ है तो रिकॉर्ड में उसका नामांतरण कराया जा सकता है। इसके लिए जरूरी दस्तावेज़ हैं:

  • बंटवारा समझौता पत्र – परिवार के बीच लिखित सहमति।
  • न्यायालय का आदेश – विवादित मामलों में कोर्ट का आदेश।
  • सभी पक्षकारों की पहचान पत्र – आधार/वोटर आईडी।
  • जमाबंदी पर्चा और ताज़ा रसीद – स्वामित्व प्रमाण।

इन दस्तावेज़ों को जमा करने के बाद अंचल कार्यालय जांच करता है और फिर रिकॉर्ड अपडेट किया जाता है।

आवेदन प्रक्रिया और किसानों के लिए सुविधाएं

राजस्व महाअभियान 2025 में आवेदन करने के लिए दो तरीके दिए गए हैं – ऑनलाइन पोर्टल और ऑफलाइन कैंप

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

1.<a href=”https://parimarjan.bihar.gov.in” target=”_blank”>परिमार्जन पोर्टल</a> पर जाएं।

2.अपनी श्रेणी चुनें – जमाबंदी सुधार या नामांतरण।

3.आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।

4.सबमिट करने के बाद आपको एक आवेदन संख्या मिलेगी, जिससे स्टेटस ट्रैक किया जा सकता है।

ऑफलाइन आवेदन (कैंप के जरिए)

गांव-गांव में राजस्व महाअभियान कैंप लगाए जा रहे हैं।

  • रैयत कैंप से फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।
  • आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न कर अंचल कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
  • जांच पूरी होने के बाद सुधार या नामांतरण दर्ज कर दिया जाएगा।

राज्य सरकार ने रैयतों की सुविधा के लिए टोल-फ्री नंबर 18003456215 शुरू किया है। इस पर 24×7 कॉल करके मार्गदर्शन लिया जा सकता है।

राजस्व महाअभियान 2025 बिहार सरकार का एक ऐतिहासिक कदम है। लंबे समय से चली आ रही जमाबंदी त्रुटियों, नामांतरण की देरी और भूमि विवादों को खत्म करने में यह अभियान मील का पत्थर साबित होगा।

बंदरा अंचलाधिकारी ने साफ कहा है कि यदि रैयत अपने सभी दस्तावेज़ सही तरीके से प्रस्तुत करें तो प्रक्रिया में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। सरकार ने डिजिटल सुविधा और हेल्पलाइन के जरिए पारदर्शिता सुनिश्चित करने की कोशिश की है।

इससे न केवल रैयतों को न्याय मिलेगा बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सटीक डिजिटल भूमि अभिलेख सुरक्षित होंगे। किसानों और आम जनता को इस अभियान में सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए ताकि राज्य में भूमि सुधार की दिशा में यह पहल पूरी तरह सफल हो सके।

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