PM Kisan Tractor Yojana 2025: किसानों को 50% सब्सिडी पर मिलेगा ट्रैक्टर, ऐसे करें आवेदन

देश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिये और खेती को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं में से एक है PM Kisan Tractor Yojana 2025, जिसके तहत योग्य किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर 20% से लेकर 50% तक की सब्सिडी दी जाती है।और इस योजना का उद्देश्य यह है कि छोटे और मध्यम किसान भी ट्रैक्टर जैसे महंगे कृषि यंत्रों को आसानी से खरीद सकें और अपने उत्पादन में सुधार कर सकें।

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इस योजना के तहत किसान को राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की तरफ से वित्तीय सहायता मिलती है। हालांकि सब्सिडी की दर और नियम राज्य सरकार के अनुसार थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन मूल उद्देश्य सभी जगह एक ही है — किसानों को आर्थिक रूप से मज़बूत बनाना।

योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि जिन किसानों के पास खेती की जमीन तो है लेकिन ट्रैक्टर जैसी सुविधा नहीं है, उन्हें सरकार की मदद से ट्रैक्टर उपलब्ध कराया जाए। इससे न केवल किसानों की मेहनत कम होगी बल्कि उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी।और इसके साथ ही, यह योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक अहम कदम है।

PM Kisan Tractor Yojana 2025 कौन ले सकता है लाभ?

इस योजना का लाभ वही किसान ले सकता है जिसके नाम पर जमीन है और जिसने पहले इस योजना का लाभ नहीं लिया है। आवेदक की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही, किसान भारत का नागरिक होना चाहिए और उसका एक सक्रिय बैंक खाता भी होना जरूरी है, जिसमें सब्सिडी ट्रांसफर की जाएगी।

कितना मिलेगा सब्सिडी?

इस योजना में किसानों को 20% से 50% तक की सब्सिडी दी जाती है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी ट्रैक्टर की कीमत ₹5 लाख है और किसान को 50% सब्सिडी मिलती है, तो उसे केवल ₹2.5 लाख ही देने होंगे। यह सब्सिडी सीधी किसान के बैंक खाते में भेजी जाती है या डीलर के माध्यम से समायोजित की जाती है।

आवेदन प्रक्रिया (ऑनलाइन और ऑफलाइन)

इस योजना के लिए किसान दो तरीकों से आवेदन कर सकते हैं – ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए किसान को अपने राज्य की कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पर “PM Kisan Tractor Yojana” सेक्शन में जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा। इसमें किसान को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, ज़मीन के कागज़ात, बैंक विवरण और अन्य दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे।

वहीं, जिन किसानों को ऑनलाइन प्रक्रिया में कठिनाई होती है वे अपने नजदीकी CSC (Common Service Center) या ब्लॉक कार्यालय में जाकर भी ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहां पर CSC ऑपरेटर की सहायता से पूरा आवेदन भरा जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

Q1. क्या सभी किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं?

नहीं, केवल वे किसान जिन्होंने पहले इस योजना का लाभ नहीं लिया है और जिनके नाम पर खेती की ज़मीन है।

Q2. कितनी सब्सिडी मिलती है इस योजना में?

ट्रैक्टर की कीमत पर 20% से 50% तक की सब्सिडी मिल सकती है।

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