बिहार में आगामी चुनावों को लेकर मतदाता सूची 2025 का विशेष पुनरीक्षण अभियान तेज़ी से चल रहा है। भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India – ECI) ने नए निर्देश जारी किए हैं, कि जिनके अनुसार यदि किसी मतदाता का नाम वर्ष 2003 की वोटर लिस्ट में दर्ज है, तो उसे कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी।
यह नियम लखीसराय जिले से शुरू हुए पुनरीक्षण अभियान के दौरान सामने आया है, जिसे अब पूरे राज्य में लागू किया जा रहा है। यह कदम मतदाता सूची को पारदर्शी और अद्यतन करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
2003 की वोटर लिस्ट वालों को बड़ी राहत
चुनाव आयोग ने साफ किया है, कि 1 जनवरी 2003 की वोटर लिस्ट में जिनका नाम दर्ज है, वे लोग इस विशेष पुनरीक्षण अभियान में बिना कोई दस्तावेज दिए ही अपने नाम की पुष्टि कर सकते हैं।यह फैसला उन मतदाताओं को सुविधा देने के लिए लिया गया है, जो पहले से ही वोटर हैं और उनके दस्तावेज पहले ही सत्यापित हो चुके हैं।
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क्या है मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण अभियान 2025?
भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार, बिहार के सभी जिलों में 25 जून 2025 से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है:
- नए योग्य मतदाताओं का नाम जोड़ना
- मृत या दोहराए गए नाम हटाना
- पुराने मतदाताओं की जानकारी को अपडेट करना
लखीसराय जिले के जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्रा ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को मिशन मोड में काम करने का आदेश दिया है।
नाम न होने पर कौन-से दस्तावेज मान्य होंगे?
यदि किसी व्यक्ति का नाम 2003 की सूची में दर्ज नहीं है, तो उन्हें निम्नलिखित परिस्थितियों में दस्तावेज देने होंगे:
1.अगर माता-पिता का नाम सूची में है:
केवल माता या पिता का नाम देना पर्याप्त होगा
यह नाम एक प्रकार के प्रमाण के तौर पर मान्य होगा
2.अगर माता-पिता का नाम भी नहीं है:
- ऐसे में आयोग द्वारा मान्य 11 दस्तावेजों में से कोई एक देना अनिवार्य होगा:
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पासपोर्ट
- राशन कार्ड
- बैंक पासबुक
- जन्म प्रमाण पत्र
- 10वीं की मार्कशीट
- बिजली बिल
- पानी/गैस कनेक्शन बिल
- सरकारी कर्मचारी पहचान पत्र
बीएलओ कर रहे घर-घर जाकर दस्तावेज़ सत्यापन
लखीसराय के एसडीओ प्रभाकर कुमार के अनुसार, जिले के सभी बीएलओ को गणना प्रपत्र उपलब्ध करा दिए गए हैं और वे घर-घर जाकर इनका वितरण कर रहे हैं।
अब तक जिले में 51,000 से अधिक प्रपत्रों को आयोग के पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। यह प्रक्रिया ईसीआई के पोर्टल के माध्यम से संचालित हो रही है।
वोटर लिस्ट 2003 कैसे चेक करें?
अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है या नहीं, तो निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएं:
ऑनलाइन माध्यम से:
1.भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाएं
2.”मतदाता सूची” सेक्शन चुनें
3.राज्य – बिहार, जिला – अपना जिला, विधानसभा क्षेत्र और भाग संख्या भरें
4.PDF फॉर्मेट में सूची डाउनलोड करें
5.अपने नाम की जांच करें
ऑफलाइन माध्यम से:
- अपने बीएलओ (BLO) से संपर्क करें
- उन्हें अपनी जानकारी दें
- वे आपको सूची की हार्ड कॉपी से नाम जांचने में मदद करेंगे
आपकी जिम्मेदारी क्या है?
यदि आप एक पात्र मतदाता हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप:
चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें
अपने नाम की पुष्टि करें
अगर कोई त्रुटि है, तो उसे BLO के माध्यम से सुधारें
यदि पहली बार नाम जुड़वा रहे हैं, तो दस्तावेज़ तैयार रखें
महत्वपूर्ण तिथि और जानकारी
विषय | विवरण |
---|---|
अभियान शुरू होने की तिथि | 25 जून 2025 |
राज्य | बिहार |
ज़िला | लखीसराय (सभी ज़िले में लागू) |
लिस्ट जांच लिंक | eci.gov.in |
जरूरी दस्तावेज | 2003 की सूची में नाम / अन्य निर्धारित दस्तावेज |
FAQs: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q1. क्या 2003 से पहले की सूची मान्य नहीं है?
नहीं, फिलहाल 2003 की सूची को ही मानक माना जा रहा है।
Q2. अगर किसी के पास दस्तावेज नहीं है तो क्या वह वोट नहीं डाल सकता?
उसे अपने माता-पिता के नाम से पहचान सिद्ध करनी होगी, नहीं तो वैकल्पिक दस्तावेज देने होंगे।
Q3. BLO से संपर्क कैसे करें?
BLO आपके मतदान केंद्र के अनुसार नियुक्त होते हैं, उनके संपर्क नंबर वोटर हेल्पलाइन से प्राप्त कर सकते हैं।
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